हरिद्वार: जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई: छात्रों से मजदूरी कराने पर प्रधानाध्यापिका निलंबित 🚨
मीडिया में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में बहादराबाद क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजीतपुर की प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई छात्रों से अनुचित कार्य कराए जाने के गंभीर आरोपों के बाद की गई।
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) अमित कुमार चन्द ने जानकारी देते हुए बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह तथ्य सामने आया कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से मध्याह्न भोजन योजना के लिए लकड़ियों की ढुलाई कराई जा रही थी। इस मामले को जिलाधिकारी ने तत्काल गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रारंभिक जांच में पाया गया कि प्रधानाध्यापिका द्वारा छात्रों से लकड़ी ढुलाई कराना बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 (संशोधित 2016) की धारा 3 का उल्लंघन है। साथ ही यह कृत्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 के अंतर्गत बच्चों के साथ शारीरिक दण्ड एवं मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।
इसके अतिरिक्त, यह कृत्य बाल सुरक्षा, संरक्षण और गरिमापूर्ण शैक्षिक वातावरण से जुड़े मानकों के भी विरुद्ध पाया गया है। साथ ही उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2002 के नियम-3 में वर्णित अपेक्षित आचरण के भी विपरीत है।
प्रशासन की इस कार्रवाई को शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा
जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई- प्रधानाध्यापिका निलंबित

